MP के किसान खेत में तारबंदी करवाना चाहते हैं तो इस सरकारी योजना फायदा उठाएं और फसल को आवारा-जंगली जानवरों से बचाए। जानिए तार फेंसिंग पर सब्सिडी कैसे मिले।
MP के किसानों के लिए तार फेंसिंग पर सब्सिडी योजना
MP के किसानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार की तरफ से किसानों को खेतों की सुरक्षा करने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। दरअसल, आवारा और जंगली पशुओं के कारण फसल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जिसमें छोटे किसान खेतों में तारबंदी नहीं कर पाते और फसल जानवर खा जाते हैं। इसलिए सरकार किसानों का सहयोग कर रही है कि आप आधा खर्चा लगाएं आधा हम देंगे और खेतों में तारबंदी करवाएं।
जिससे आवारा जंगली पशु खेत में नहीं खा पाएंगे। जंगली जानवरों के फसलों की सुरक्षा के लिए सरकार मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना चला रही है तो आइये आपको बताते हैं इस योजना के बारे में।
मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना
मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किसानों के खेत में मुख्यमंत्री के संरक्षण योजना शुरू की गई है। जिसे तार फेंसिंग योजना भी किसान कहते हैं। इस योजना के तहत उद्दानिकी विभाग द्वारा 50% अनुदान दिया जा रहा है। जिसमें बताया गया कि अगर तारबंदी की लागत प्रति मीटर ₹300 आती है तो ₹150 सरकार से अनुदान के तौर पर मिलेंगे। इस तरह से अगर 1000 रनिंग मीटर में तार फेंसिंग करवाते हैं तो ₹300000 का खर्चा आएगा तो 1.5 लाख रुपए अनुदान के तौर पर मिलेंगे। बाकी किसानों को देना होगा। आईए जानते हैं पात्रता क्या है, और आवेदन कैसे करना है।
तार फेंसिंग पर सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें
तार फेंसिंग पर सब्सिडी लेने के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं https://mpfsts.mp.gov.in/ वेबसाइट पर। साथ ही योजना से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उद्दानिकी विभाग में भी संपर्क कर सकते हैं। बता दे की उद्दानिकी फसल जैसे कि फल, सब्जी या मसाले की खेती करते हैं तो इस योजना का फायदा तुरंत ही मिल जाएगा। क्योंकि इन फसलों को प्राथमिकता मिलती है। पात्रता इसमें बताई गई है कि जिन किसानों के पास 0.5 से 1.5 हेक्टेयर जमीन है वह इस योजना का फायदा अभी उठा सकते हैं।










